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UPI Payment Fail: Google Pay, PhonePe यूजर ध्यान दें! पैसे अटक गए तो बैंक देगा ₹100 रोजाना हर्जाना; बस याद रखें RBI का ये नियम।

Google Pay या PhonePe से UPI पेमेंट फेल हो गया? पैसे अटक गए तो घबराएं नहीं! RBI के नए नियम से बैंक आपको हर दिन ₹100 हर्जाना देगा। बस ये 1 आसान स्टेप याद रखें और क्लेम करें। लाखों यूजर्स को हो रहा नुकसान, आप भी चेक करें अभी!

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डिजिटल इंडिया की सौगात UPI ने हर लेन-देन को आसान बना दिया है। Google Pay, PhonePe जैसे ऐप्स से चाय से लेकर कार तक का भुगतान हो जाता है। लेकिन कभी-कभी ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। पैसे कट जाते हैं, मर्चेंट को नहीं पहुंचते और रिफंड का इंतजार लंबा खिंच जाता है। लाखों यूजर्स रोज इस परेशानी से जूझते हैं। अच्छी खबर ये है कि RBI ने सख्त नियम बनाए हैं। फेलियर में देरी होने पर बैंक को प्रतिदिन 100 रुपये हर्जाना देना पड़ता है। ये प्रावधान 2019 से लागू है और आज भी पूरी तरह प्रभावी है।

UPI Payment Fail: Google Pay, PhonePe यूजर ध्यान दें! पैसे अटक गए तो बैंक देगा ₹100 रोजाना हर्जाना; बस याद रखें RBI का ये नियम।

RBI के नियमों की जानकारी!

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी UPI ट्रांजेक्शंस के लिए साफ टर्नअराउंड टाइम (TAT) तय किया है। अगर पेमेंट ‘क्रेडिट पुश’ फेल हो जाता है, यानी आपका अकाउंट डेबिट हो गया लेकिन रिसीवर को पैसा नहीं मिला, तो रिफंड T+1 (ट्रांजेक्शन डे +1 बिजनेस डे) में आना चाहिए। उसके बाद हर दिन की देरी पर 100 रुपये का कंपनसेशन मिलेगा। मिसाल के तौर पर, मान लीजिए 1 फरवरी को 500 रुपये का पेमेंट फेल हुआ। अगर 3 फरवरी तक पैसा वापस न आए, तो दो दिन देरी पर 200 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। ये नियम PhonePe, Google Pay, Paytm, BHIM हर ऐप पर लागू होता है। बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर की गलती पर उनकी जिम्मेदारी तय है।

विभिन्न ट्रांजेक्शन के नियम एक नजर में

ट्रांजेक्शन का प्रकारअधिकतम समयसीमादेरी पर हर्जानाविशेष बात
UPI क्रेडिट पुश फेलT+1 दिनप्रतिदिन 100 रुपयेबैंक की जिम्मेदारी
IMPS/NEFT फेलT+1 से T+2प्रतिदिन 100 रुपयेट्रेसिंग जरूरी
मर्चेंट पेमेंट फेलT+5 दिनप्रतिदिन 100 रुपयेकन्फर्मेशन फेल पर

पैसे अटकने पर क्या करें?

  1. ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक करें। ज्यादातर मामलों में T+1 में ऑटो रिवर्सल हो जाता है।
  2. UPI ऐप में ‘रिपोर्ट इश्यू’ या ‘पेमेंट फेल’ विकल्प चुनें। ट्रांजेक्शन ID, तारीख और राशि शेयर करें।
  3. 3-5 दिन बाद भी न आए तो बैंक के ऐप, नेट बैंकिंग या कस्टमर केयर (जैसे SBI: 1800-11-2211) पर संपर्क करें। देरी का स्पष्ट जिक्र करें।
  4. समस्या बरकरार रहे तो RBI की CMS पोर्टल (cms.rbi.org.in) पर शिकायत दर्ज करें। बैंक का नाम, कैटेगरी ‘फेल्ड ट्रांजेक्शन’ चुनें और पूरी डिटेल भरें। 30 दिनों में जवाब मिलना सुनिश्चित है।

किन स्थितियों में हर्जाना नहीं मिलेगा?

अगर गलत UPI ID डाल दी, OTP शेयर कर दिया या यूजर की गलती से नेटवर्क इश्यू हुआ, तो कंपनसेशन का प्रावधान नहीं। फ्रॉड केस में तुरंत पुलिस और बैंक को सूचित करें। NPCI ने हाल के वर्षों में सिस्टम आउटेज रोकने के लिए API गाइडलाइंस मजबूत की हैं, लेकिन तकनीकी खामियां अभी भी आती रहती हैं।

जागरूकता से फायदा

महाराष्ट्र के अग्रोली की शालिनी पाटिल बताती हैं, “PhonePe पर 2000 रुपये का पेमेंट फेल हुआ। चार दिन इंतजार के बाद CMS पोर्टल पर शिकायत की। सातवें दिन पूरा रिफंड प्लस 300 रुपये हर्जाना मिल गया।” ऐसे हजारों केस सामने आ रहे हैं। 2026 में UPI ट्रांजेक्शंस 15 अरब से ज्यादा पहुंच चुके हैं। वॉल्यूम बढ़ने से फेलियर रेट भी हाई हो सकता है, लेकिन RBI के ये नियम उपभोक्ता को मजबूत हथियार देते हैं।

Author
info@gurukulbharti.in

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