
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों के भविष्य को संवारने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ के तहत मिलने वाली अनुदान राशि को दोगुना करने का बड़ा ऐलान किया है, अब पात्र परिवारों को उनकी बेटी की शादी के लिए ₹1 लाख की बड़ी आर्थिक मदद दी जाएगी।
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UP शादी अनुदान: अब ₹1 लाख का मिलेगा सहारा
राज्य सरकार ने योजना के तहत मिलने वाली ₹51,000 की राशि को बढ़ाकर अब ₹1 लाख कर दिया है, यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी मानी जा रही है, इस बजट का वितरण कुछ इस प्रकार होगा:
- राशि का एक बड़ा हिस्सा सीधे कन्या के बैंक खाते में डिजिटल माध्यम से भेजा जाता है।
- जोड़ों को गृहस्थी के लिए आवश्यक सामान (जैसे बर्तन, कपड़े आदि) और अब सिंदूरदान का उपहार भी सरकार की ओर से दिया जाएगा।
- विवाह समारोह और भोज का पूरा खर्च प्रशासन वहन करेगा।
योजना की नई और अनिवार्य शर्तें
धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने नियमों को और भी सख्त कर दिया है:
- लाभार्थियों के लिए पारिवारिक आय की सीमा अब ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹3 लाख सालाना तक करने का प्रस्ताव है, जिससे अधिक मध्यमवर्गीय परिवार भी जुड़ सकेंगे।
- अब विवाह स्थल पर दूल्हा और दुल्हन दोनों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जाएगी। बिना बायोमेट्रिक मिलान के अनुदान राशि जारी नहीं की जाएगी।
- विवाह की तिथि पर बेटी की आयु कम से कम 18 वर्ष और दूल्हे की 21 वर्ष होनी अनिवार्य है।
- यह लाभ एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों की शादी के लिए ही देय होगा।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इन दस्तावेजों को तैयार रखें:
- कन्या और वर का आधार कार्ड।
- आय और जाति प्रमाण पत्र (डिजिटल रूप से सत्यापित)।
- बैंक पासबुक की प्रति (खाता कन्या के नाम और आधार से लिंक होना चाहिए)।
- शादी का प्रमाण पत्र या विवाह निमंत्रण कार्ड।
पात्र उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के आधिकारिक पोर्टल Kalyan Saathi या UP Shadi Anudan Website पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
क्या आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के स्टेप्स या दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया समझना चाहते हैं?
















