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Travel Alert: विदेश से लौट रहे हैं? बदल गए बैगेज नियम! अब ₹75,000 का सामान और ज्यादा सोना ला सकेंगे भारतीय; जानें नई लिमिट।

विदेश यात्रा से लौट रहे हैं? खुशखबरी! नए कस्टम्स नियमों से अब ₹75,000 तक सामान और सोने की लिमिट बढ़ गई। पुराने नियम तोड़कर लाखों भारतीय फायदा उठा सकते हैं।

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विदेश यात्रा से लौटने वाले लाखों भारतीय यात्रियों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। बजट 2026 के तहत अधिसूचित ‘बैगेज नियम, 2026’ आज आधी रात से पूरे देश में लागू हो चुके हैं। इन नए नियमों के तहत ड्यूटी-फ्री सामान लाने की सीमा पुराने ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दी गई है, जो यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है।

Travel Alert: विदेश से लौट रहे हैं? बदल गए बैगेज नियम! अब ₹75,000 का सामान और ज्यादा सोना ला सकेंगे भारतीय; जानें नई लिमिट।

नए नियमों का पूरा ब्रेकडाउन

हवाई या समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाले भारतीय मूल के निवासी या पर्यटक अब अपने निजी बैगेज में ₹75,000 तक मूल्य का सामान बिना किसी कस्टम ड्यूटी के ला सकेंगे। यह छूट व्यक्तिगत उपयोग के लिए खरीदे गए आइटम्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कपड़े, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट्स या अन्य रोजमर्रा के सामान पर लागू होती है, बशर्ते ये यात्री के हैंड बैग या चेकड बैगेज का हिस्सा हों।

विदेशी पर्यटकों को भी इसका फायदा मिलेगा, जहां उनकी ड्यूटी-फ्री लिमिट ₹15,000 से बढ़कर ₹25,000 हो गई है। हालांकि, भूमि मार्ग से आने वाले यात्रियों पर पुरानी सीमाएं ही लागू रहेंगी। छोटे बच्चों (इन्फैंट्स) के लिए इस्तेमाल किया हुआ दैनिक जरूरत का सामान जैसे कपड़े या खिलौने पूरी तरह ड्यूटी-मुक्त रहेंगे।

महिलाओं को दोगुना लाभ

विदेश में एक साल या इससे अधिक समय बिताने के बाद लौटने वाली महिला यात्रियों को अब 40 ग्राम तक के सजावटी गहने चाहे सोना, चांदी, प्लैटिनम या कीमती धातु से बने हों बिना कस्टम ड्यूटी के लाने की अनुमति है। अन्य यात्रियों (पुरुषों सहित) के लिए यह सीमा 20 ग्राम तक सीमित है।

ये गहने केवल सजावटी होने चाहिए, जैसे हार, बाली, चूड़ियां, अंगूठी या अन्य पहनने योग्य आइटम्स। विमान क्रू मेंबर्स अपनी अंतिम यात्रा पर परिवार के लिए छोटे गिफ्ट्स जैसे चॉकलेट या कॉस्मेटिक्स ₹2,500 तक कीमत के बिना ड्यूटी ला सकेंगे।

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अतिरिक्त सामान पर ड्यूटी में भारी कटौती

यदि सामान का मूल्य ₹75,000 से अधिक होता है, तो उसके ऊपर अब केवल 10% कस्टम ड्यूटी लगेगी, जो पहले 20-30% तक थी। यह बदलाव शॉपिंग को और किफायती बनाता है। शराब (अधिकतम 2 लीटर), तंबाकू या अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं पर अलग-अलग नियम लागू रहेंगे।

बदलावों का व्यापक असर और पृष्ठभूमि

ये नियम 2016 के पुराने बैगेज नियमों की जगह लेते हैं, जो दस साल पुराने हो चुके थे। बढ़ती वैश्विक महंगाई और यात्रा खर्चों को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, एयरपोर्ट्स पर कस्टम प्रक्रिया तेज होगी और प्रवासी भारतीयों व पर्यटकों को जटिलताओं से राहत मिलेगी।

यात्रियों के लिए जरूरी टिप्स और सावधानियां

  • खरीदारी की सभी रसीदें और इनवॉयस साथ रखें, क्योंकि कस्टम अधिकारी मूल्य की जांच कर सकते हैं।
  • ईमानदारी से कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म भरें; छिपाने पर जुर्माना, जब्ती या कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
  • प्रतिबंधित वस्तुओं जैसे नशीले पदार्थ, हथियार या वन्यजीव उत्पादों से पूरी तरह बचें।
  • एयरलाइन के हैंड बैगेज नियमों का भी पालन करें और ज्यादा सामान पर पहले से ड्यूटी कैलकुलेट कर लें।

अब विदेशी शॉपिंग का मजा दोगुना हो गया है! अगली ट्रिप पर झोला भर लाने का सुनहरा मौका। सुरक्षित और खुशहाल यात्रा करें।

Travel Alert
Author
info@gurukulbharti.in

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