
अगर आप सड़क पर अपनी कार या बाइक लेकर निकल रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, अब सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) जेब में रखना काफी नहीं है, सड़क परिवहन मंत्रालय ने प्रदूषण नियमों को लेकर सख्ती बढ़ा दी है, महज ₹100 में बनने वाला PUC (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है, तो आपको ₹10,000 का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
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सिर्फ ₹100 का खर्च, लापरवाही पर ₹10,000 की चपत
आमतौर पर पेट्रोल पंपों पर स्थित प्रदूषण जांच केंद्रों से PUC सर्टिफिकेट बनवाने का खर्च ₹60 से ₹100 के बीच आता है। लेकिन इसकी अनुपस्थिति में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190(2) के तहत पहली बार पकड़े जाने पर ही ₹10,000 का चालान या 3 महीने तक की जेल (या दोनों) का प्रावधान है।
2026 के नए नियमों से बढ़ा खतरा: रद्द हो सकता है लाइसेंस
साल 2026 से लागू हुए नए नियमों ने वाहन मालिकों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं:
- 1 जनवरी 2026 से लागू नई गाइडलाइंस के मुताबिक, यदि एक कैलेंडर वर्ष में किसी चालक के नाम पर 5 या उससे अधिक चालान दर्ज होते हैं, तो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के पास उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या रद्द करने का अधिकार होगा।
- दिल्ली जैसे शहरों में अब पेट्रोल पंपों पर लगे सीसीटीवी कैमरों और ई-डिटेक्शन सिस्टम के जरिए बिना वैध PUC वाले वाहनों की पहचान की जा रही है।
- दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए ‘No PUC, No Fuel’ जैसी नीतियां भी सख्त कर दी हैं, जहाँ बिना वैध सर्टिफिकेट के ईंधन मिलना भी मुश्किल हो सकता है।
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ओडिशा में मिली है थोड़ी राहत
जहाँ देशभर में सख्ती है, वहीं ओडिशा सरकार ने वाहन मालिकों को राहत देते हुए 1 अप्रैल 2026 तक PUC चालान पर रोक लगा दी है। हालांकि, अन्य राज्यों और विशेषकर दिल्ली-NCR में जांच अभियान बेहद तेज है।
इन बातों का रखें खास ख्याल
- नई गाड़ियों के लिए 1 साल तक PUC की जरूरत नहीं होती, लेकिन उसके बाद हर 6 या 12 महीने में इसे रिन्यू कराना अनिवार्य है।
- आप अपना सर्टिफिकेट mParivahan ऐप या DigiLocker पर भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो चेकिंग के दौरान पूरी तरह मान्य है।
- नए नियमों के तहत ई-चालान कटने पर आपको 45 दिनों के भीतर उसे भरना या चुनौती देना जरूरी है, वरना लाइसेंस पर कार्रवाई शुरू हो सकती है।
















