
देश के अन्नदाताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है! सिंचाई की समस्या को दूर करने और किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से सरकार सिंचाई पाइप खरीदने पर 80% से 90% तक की भारी सब्सिडी प्रदान कर रही है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को इस योजना का सीधा लाभ मिल रहा है, जिससे खेती की लागत में भारी कमी आएगी।
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क्या है सिंचाई पाइप सब्सिडी योजना?
सिंचाई पाइपलाइन योजना का मुख्य लक्ष्य जल संरक्षण और खेतों तक पानी की बर्बादी को रोकना है, इस योजना के तहत किसानों को अपने जल स्रोत (जैसे कुआं या ट्यूबवेल) से खेत तक पानी ले जाने के लिए खरीदे गए पाइपों पर सरकार वित्तीय सहायता देती है।
- छोटे और सीमांत किसानों (SC/ST वर्ग सहित) को लागत का 80-90% तक अनुदान मिलता है, अन्य किसानों के लिए यह छूट 50% से 70% के बीच हो सकती है।
- पाइपलाइन से सिंचाई करने पर पानी की 25-30% तक बचत होती है और श्रम की लागत भी घटती है।
पात्रता और जरूरी दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास निम्नलिखित पात्रता होनी अनिवार्य है:
- आवेदक के पास स्वयं की कृषि भूमि (कम से कम 0.5 हेक्टेयर) और 7/12 या जमाबंदी की नकल होनी चाहिए।
- खेत में सिंचाई के लिए बिजली या डीजल पंप सेट का स्थायी कनेक्शन होना आवश्यक है।
- जरूरी दस्तावेज: आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), और मोबाइल नंबर।
यह भी देखें: Free Cycle Yojana: मजदूरों और छात्रों को मिलेगी मुफ्त साइकिल! जानें पात्रता और आवेदन करने का सबसे आसान तरीका।
सावधानी: पाइप खरीदने से पहले यह जरूर करें
विशेषज्ञों के अनुसार, किसानों को पाइप तब तक नहीं खरीदने चाहिए जब तक उन्हें कृषि विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति (Pre-sanction) न मिल जाए, इसके अलावा, सब्सिडी का लाभ केवल BIS मार्क वाले पाइपों और कृषि विभाग के पंजीकृत डीलर से खरीदे गए पाइपों पर ही मिलेगा पाइप खरीदते समय जीएसटी (GST) बिल लेना अनिवार्य है।
ऐसे चेक करें अपनी पात्रता और आवेदन का स्टेटस
यदि आपने आवेदन कर दिया है या पात्रता देखना चाहते हैं, तो इन स्टेप्स का पालन करें:
- अपने राज्य के कृषि विभाग की वेबसाइट जैसे (राजस्थान) या (मध्य प्रदेश) पर लॉग इन करें।
- होमपेज पर ‘आवेदन की स्थिति’ या ‘Track Application’ के विकल्प पर क्लिक करें ।
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर दर्ज कर स्टेटस चेक करें।
- किसी भी समस्या के लिए किसान कॉल सेंटर के टोल-फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके विशिष्ट राज्य में इस समय आवेदन प्रक्रिया खुली है या नहीं?
















