
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मजदूरों और दूर-दराज के इलाकों से स्कूल आने वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है, केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारें ‘फ्री साइकिल योजना’ (Free Cycle Yojana) के तहत निशुल्क साइकिल या उसे खरीदने के लिए सीधे बैंक खाते में सहायता राशि प्रदान कर रही हैं, इस पहल का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के आवागमन को सुगम बनाना और छात्रों, विशेषकर छात्राओं के स्कूल ड्रॉपआउट रेट को कम करना है।
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किन राज्यों में मिल रहा है लाभ?
विभिन्न राज्यों में इस योजना के स्वरूप और मिलने वाली राशि में भिन्नता है:
- उत्तर प्रदेश: राज्य के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को साइकिल खरीदने के लिए ₹3,000 की सब्सिडी दी जा रही है, इसके लिए श्रमिक का बोर्ड में कम से कम 6 महीने से पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- हरियाणा: हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड औद्योगिक श्रमिकों को नई साइकिल के लिए ₹5,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके लिए न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा अवधि और अधिकतम ₹20,000 मासिक वेतन की शर्त है।
- मध्य प्रदेश: यहाँ कक्षा 9वीं और 11वीं के उन छात्रों को सहायता दी जाती है जो अपने घर से 2 किमी से अधिक दूर स्कूल जाते हैं, पात्र छात्रों को साइकिल खरीदने हेतु ₹4,500 की राशि सीधे बैंक खाते में (DBT) भेजी जाती है।
- झारखंड और राजस्थान: झारखंड में महिला निर्माण श्रमिकों (18-60 वर्ष) को Cycle Sahayata Yojana के तहत लाभ मिलता है, जबकि राजस्थान में विमुक्त और घुमंतू समुदायों के छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है।
पात्रता की मुख्य शर्तें (Eligibility)
योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करना जरूरी है:
- मजदूरों के लिए: आवेदक राज्य के श्रम विभाग (BOCW Board) में पंजीकृत होना चाहिए और उसके पास वैध लेबर कार्ड होना चाहिए।
- छात्रों के लिए: आवेदक सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में नियमित छात्र होना चाहिए।
- दूरी का मानक: कई राज्यों में घर से स्कूल या कार्यस्थल की दूरी कम से कम 2 से 3 किलोमीटर होनी अनिवार्य है।
- आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा (अक्सर ₹2.5 लाख तक) के भीतर होनी चाहिए।
जरूरी दस्तावेज (Documents Required)
आवेदन के समय इन दस्तावेजों को तैयार रखें:
- आधार कार्ड (बैंक खाते से लिंक)
- श्रमिक पंजीकरण कार्ड (श्रमिकों के लिए)
- स्कूल का प्रमाण पत्र/मार्कशीट (छात्रों के लिए)
- निवास और आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
आवेदन का सबसे आसान तरीका
- ऑनलाइन आवेदन: सबसे पहले अपने राज्य के श्रम विभाग या शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (जैसे saralharyana.gov.in या upbocw.in) पर जाएं।
- रजिस्ट्रेशन: ‘Welfare Schemes’ या ‘योजनाएं’ सेक्शन में जाकर ‘Cycle Assistance Scheme’ का चुनाव करें।
- विवरण भरें: अपनी व्यक्तिगत जानकारी, आधार नंबर और बैंक विवरण दर्ज करें।
- दस्तावेज अपलोड: मांगे गए दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें और फॉर्म सबमिट कर दें।
- ऑफलाइन विकल्प: छात्र अपने स्कूल के प्रधानाचार्य या जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) के माध्यम से भी आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।
क्या आप अपने विशिष्ट राज्य (जैसे बिहार या राजस्थान) के लिए आवेदन का डायरेक्ट लिंक या विस्तृत स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया जानना चाहते हैं?
















