
उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, राज्य सरकार और पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली बिल के भारी बोझ तले दबे लोगों को राहत देने के लिए ‘एकमुश्त समाधान योजना’ (OTS) के तहत बड़ा ऐलान किया है, इस योजना के जरिए न केवल जुर्माने में माफी दी जा रही है, बल्कि मूल बकाया राशि पर भी भारी भरकम छूट का प्रावधान किया गया है।
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75% छूट और सरचार्ज में 100% राहत
सरकार द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, घरेलू और कृषि क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को उनके मूल बकाये (Principal Amount) पर 75 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है, इसके साथ ही, बिल जमा करने में हुई देरी की वजह से लगने वाले सरचार्ज (ब्याज) को 100 प्रतिशत तक माफ कर दिया गया है, यह उन उपभोक्ताओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जिनका बिल वर्षों से लंबित है।
किस्तों में भुगतान की सुविधा
प्रशासन ने उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बकाया राशि को आसान किस्तों में जमा करने का विकल्प भी दिया है, इससे मध्यम और गरीब वर्ग के उपभोक्ताओं को एक साथ बड़ी रकम चुकाने के तनाव से मुक्ति मिलेगी।
31 मार्च है ‘डेडलाइन’
बिजली विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि यह योजना एक सीमित समय के लिए ही प्रभावी है, इस भारी छूट का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है, अधिकारियों का कहना है कि इसके बाद बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें कनेक्शन काटना भी शामिल है।
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कैसे उठाएं लाभ?
पात्र उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठाने के लिए:
- अपने क्षेत्र के नजदीकी बिजली घर (डिस्कॉम) जा सकते हैं।
- किसी भी जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं।
- उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
विभाग ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना पंजीकरण कराएं और इस छूट का लाभ उठाकर ‘डिफॉल्टर’ की सूची से बाहर आएं।
















