
अगर आपने अब तक अपने बैंक बचत खाते (Savings Account) और डीमैट अकाउंट में नॉमिनी (Nominee) का नाम दर्ज नहीं कराया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, नियमों के मुताबिक, आगामी 31 मार्च तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है, ऐसा न करने पर संबंधित खातों को ‘फ्रीज’ किया जा सकता है, जिससे आपका लेनदेन रुक सकता है।
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क्यों जरूरी है नॉमिनेशन?
बैंकों और वित्तीय संस्थानों का कहना है कि खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में जमा राशि या निवेश को उसके असली हकदार (वारिस) तक पहुँचाने में नॉमिनी की भूमिका अहम होती है, बिना नॉमिनी वाले खातों में कानूनी उत्तराधिकारी को पैसा निकालने के लिए लंबी अदालती कार्यवाही और ‘सक्सेशन सर्टिफिकेट’ जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, जिससे काफी परेशानी होती है।
डीमैट और म्यूचुअल फंड पर विशेष सख्ती
सेबी (SEBI) के निर्देशों के अनुसार, डीमैट खाताधारकों और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नॉमिनेशन देना या ‘ऑप्ट-आउट’ (नॉमिनी न रखने का विकल्प चुनना) करना अनिवार्य है। यदि 31 मार्च की समयसीमा तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो निवेशक अपने खाते से शेयर या म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेच नहीं पाएंगे।
अकाउंट फ्रीज होने का मतलब
यदि आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, तो:
- आप खाते से पैसे नहीं निकाल पाएंगे।
- एटीएम (ATM) और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रुक जाएंगे।
- शेयर बाजार में ट्रेडिंग या निवेश की सुविधा बंद हो जाएगी।
घर बैठे कैसे करें अपडेट?
ज्यादातर बैंक और ब्रोकिंग फर्म अब ऑनलाइन नॉमिनी अपडेट करने की सुविधा दे रहे हैं:
- नेट बैंकिंग/मोबाइल ऐप: अपने बैंक ऐप में लॉग-इन करें और ‘Service Request’ या ‘Profile’ सेक्शन में जाकर ‘Add Nominee’ पर क्लिक करें।
- डीमैट अकाउंट: अपने स्टॉक ब्रोकर के पोर्टल पर जाकर प्रोफाइल सेक्शन में नॉमिनी की जानकारी अपडेट करें। इसमें नॉमिनी का नाम, आधार नंबर और उनके साथ आपका रिश्ता दर्ज करना होगा।
















